ईपीएफओ ने 15 दिनों में 10 लाख खाताधारकों को 3600 करोड़ रुपये का किया भुगतान
EPFO:
कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी कोविड 19 (Covid 19) महामारी के बढ़ते
संक्रमण के बीच लोगों के पैसों की जरूरत को देखते हुए महज 15 दिनों में
ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने 10.02 लाख ईपीएफ
खाताधारकों के क्लेम को सेटल कर दिया है।
मनीष कुमार, नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी कोविड 19 (Covid 19) महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों के पैसों की जरूरत को देखते हुए महज 15 दिनों में ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने 10.02 लाख ईपीएफ खाताधारकों के क्लेम को सेटल कर दिया है, जिसमें 6.06 लाख से अधिक वैसे क्लेम हैं जो KOVID19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सेटल किये गए हैं।
ईपीएफओ
ने बीते 15 दिनों में ईपीएफ खाताधारकों को 3600 करोड़ रुपये का भुगतान किया
है जिसमें 1954 करोड़ रुपये का भुगतान KOVID19 क्लेम के तहत किया गया है।
लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ केवल एक तिहाई कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहा है
फिर भी ईपीएफओ ने 90 फीसदी KOVID19 क्लेम को महज 3 दिनों में सेटल कर दिया
है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 26 मार्च को कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एलान किया था। जिसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई कर्मचारी इस इमरजेंसी में अपने ईपीएफ खाते में जमा गाढ़ी कमाई से कुछ रकम निकालना चाहता है तो वो KOVID19 प्रोविजन के तहत निकाल सकता है। इस प्रावधान के तहत कोई भी ईपीएफ खाताधारक अपने खाते से 3 महीने का बेसिक वेतन और डीए के बराबर या फिर ईपीएफ खाते में जमा 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। और ये नॉन रिफंडेबल है।
जाहिर है एक तरफ जब कई कंपनियां लॉकडाउन के चलते खराब वित्तिय हालत का हवाला देकर वेतन में कटौती कर रही या फिर भुगतान नहीं कर रही। ऐसे में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार का ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
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मनीष कुमार, नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी कोविड 19 (Covid 19) महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों के पैसों की जरूरत को देखते हुए महज 15 दिनों में ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने 10.02 लाख ईपीएफ खाताधारकों के क्लेम को सेटल कर दिया है, जिसमें 6.06 लाख से अधिक वैसे क्लेम हैं जो KOVID19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सेटल किये गए हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 26 मार्च को कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एलान किया था। जिसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई कर्मचारी इस इमरजेंसी में अपने ईपीएफ खाते में जमा गाढ़ी कमाई से कुछ रकम निकालना चाहता है तो वो KOVID19 प्रोविजन के तहत निकाल सकता है। इस प्रावधान के तहत कोई भी ईपीएफ खाताधारक अपने खाते से 3 महीने का बेसिक वेतन और डीए के बराबर या फिर ईपीएफ खाते में जमा 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। और ये नॉन रिफंडेबल है।
जाहिर है एक तरफ जब कई कंपनियां लॉकडाउन के चलते खराब वित्तिय हालत का हवाला देकर वेतन में कटौती कर रही या फिर भुगतान नहीं कर रही। ऐसे में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार का ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
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