EPF से रकम निकालने को श्रम मंत्रालय की मंजूरी, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने हाल ही मे किया था राहत का ऐलान
EPFO |
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों के बीच
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानि ईपीएफ योजना के छह करोड़ से
अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है।
इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पिछले सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों
के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी। इसके
क्रियान्वयन के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ खाते से स्वीकृत
निकासी की राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग
या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई में से जो भी कम हो, उससे
अधिक नहीं हो सकती है।
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये ‘लॉकडउान’ की वजह से लोगों को
राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा
कि मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन को लेकर 28
मार्च 2020 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के अनुसार
अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में
पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गयी है। इस
राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया
गया है और इसीलिए ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों
और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के
लिये पात्र हैं।